Bihar Traffic Challan Online Pay 2026

अगर आपका मतलब “2 Wheeler और 4 Wheeler का चालान (e-Challan) ऑनलाइन कैसे जमा करें?” है, तो नीचे पूरी जानकारी दी गई है।

Bihar Traffic Challan Online Pay 2026

2 व्हीलर / 4 व्हीलर का चालान ऑनलाइन कैसे जमा करें?

तरीका 1: Parivahan e-Challan वेबसाइट से

  1. अपने मोबाइल या कंप्यूटर में e-Challan पोर्टल खोलें।
  2. Challan Number, Vehicle Number या Driving Licence Number में से कोई एक विकल्प चुनें।
  3. आवश्यक जानकारी भरें।
  4. Captcha भरकर Get Details पर क्लिक करें।
  5. आपका चालान दिखाई देगा।
  6. Pay Now पर क्लिक करें।
  7. OTP से सत्यापन करें (यदि आवश्यक हो)।
  8. UPI, Debit Card, Credit Card या Net Banking से भुगतान करें।
  9. भुगतान सफल होने पर रसीद (Receipt) डाउनलोड कर लें।

ऑफलाइन चालान कैसे जमा करें?

  • नजदीकी ट्रैफिक पुलिस कार्यालय जाएँ।
  • या जिस राज्य में चालान जारी हुआ है, वहाँ के अधिकृत भुगतान केंद्र पर जाएँ।
  • चालान नंबर और वाहन के दस्तावेज़ साथ रखें।
  • भुगतान के बाद रसीद अवश्य लें।

आवश्यक दस्तावेज़

  • वाहन नंबर
  • चालान नंबर (यदि उपलब्ध हो)
  • ड्राइविंग लाइसेंस (यदि आवश्यक हो)
  • मोबाइल नंबर (OTP के लिए)

ऑनलाइन भुगतान के तरीके

  • UPI (PhonePe, Google Pay, BHIM, Paytm आदि)
  • Debit Card
  • Credit Card
  • Net Banking

महत्वपूर्ण बातें

  • समय पर चालान जमा करें ताकि अतिरिक्त जुर्माना या कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके।
  • भुगतान के बाद ई-रसीद सुरक्षित रखें।
  • यदि चालान गलत लगता है, तो संबंधित ट्रैफिक पुलिस विभाग से संपर्क करें।

अगर आपका बिहार में 2 व्हीलर या 4 व्हीलर का ट्रैफिक चालान जमा करना है, तो यह सबसे आसान तरीका है।

ऑनलाइन चालान जमा करने की प्रक्रिया

  1. सबसे पहले आधिकारिक e-Challan पोर्टल खोलें:
  2. Challan Number, Vehicle Number (RC) या Driving Licence Number में से किसी एक विकल्प को चुनें।
  3. जानकारी भरें और Captcha दर्ज करके Get Details पर क्लिक करें।
  4. यदि आपके वाहन पर चालान है, तो उसकी पूरी जानकारी दिखाई देगी।
  5. Pay Now पर क्लिक करें।
  6. OTP सत्यापन (यदि मांगा जाए) पूरा करें।
  7. UPI, Debit Card, Credit Card या Net Banking से भुगतान करें।
  8. भुगतान सफल होने के बाद Payment Receipt डाउनलोड या प्रिंट कर लें। बिहार परिवहन विभाग भी वाहन मालिकों को आधिकारिक Parivahan e-Challan पोर्टल से चालान देखने और भुगतान करने की सलाह देता है।

बिहार परिवहन विभाग की वेबसाइट

आप बिहार परिवहन विभाग के पोर्टल से भी Challan Details देख सकते हैं:

Click Here

ऑफलाइन चालान कैसे जमा करें?

यदि ऑनलाइन भुगतान नहीं हो रहा है, तो अपने जिले के जिला परिवहन कार्यालय (DTO) या संबंधित ट्रैफिक पुलिस कार्यालय में जाकर चालान जमा कर सकते हैं। कुछ मामलों में वहीं से भुगतान की सुविधा उपलब्ध होती है।

जरूरी दस्तावेज़

  • वाहन नंबर (RC)
  • चालान नंबर (यदि उपलब्ध हो)
  • ड्राइविंग लाइसेंस (यदि आवश्यक हो)
  • मोबाइल नंबर (OTP के लिए)
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